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| सिकेन शेखर |
““कल तक देश के अधिकारियों को रिश्वत खिलाते थे,
आज देश को जुर्माना खिलाएंगे,
कल जो करते थे, आज भी करेंगे
कल कम करते थे, आज ज्यादा करेंगे,
कल कम खिलाते थे, आज ज्यादा खिलाएंगे....... लेकिन हम जो थे वही रहेंगे””
““प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कालेधन का धंधा करने वालों के साथ किया बड़ा सौदा””
““देश के व्यापारियों से सत्ता धारी जुर्माना के नाम पर पैसा लेगा और देश विकास के नाम पार्टी विकास करेगा””
““हम देश के गद्दार नेता तो होंगे मगर गद्दारी के सबूत को जनता तक नही पहुँचने देंगे। इसके बदले में जुर्माना दे देंगे। गद्दारी करते रहेंगे...... देशभक्त भी कहलाते रहेंगे””
““देश के खाते में आया ऐसा कानून (जो पहले रिश्वत था अब जुर्माना) जिससे करेगा देश विकास””
““अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा””
जानिए आयकर संशोधन बिल के अहम प्रस्ताव...
1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टैक्स का प्रस्ताव।
2. अघोषित आय की घोषणा करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
3. अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी।
4. 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी जुर्माना मिलाकर अघोषित आय पर कुल 40 फीसदी टैक्स लगेगा। टैक्स का 33 फीसदी सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा।
5. इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है।
6. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटबंदी के बाद अघोषित आय मिलती है तो 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। यानी खुद घोषणा न करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय पर कुल 85 फीसदी टैक्स देना होगा।
7. अघोषित आय की घोषणा करने वाले को आय का 25 फीसदी जमा करना होगा।
आज तक ने अपने रिपोर्ट में साफ़ कहा कि दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया। ये कानून 8 नवंबर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर लागू होगा। जानकारों की मानें तो इस संशोधन को कालेधन रखने वालों को एक और मौका देने के रूप में देखा जा रहा है। इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया, जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी। बिल में एक अहम बिंदु है जिसके मुताबिक अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 30 दिसंबर तक गरीब कल्याण योजना को बंद करने भी योजना है।


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